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मोटर दुर्घटना प्रकरण में पीड़ितों को लाखों का मुआवजा, न्यायालय ने चालक, मालिक व बीमा कंपनी को ठहराया जिम्मेदार

मोटर दुर्घटना प्रकरण में पीड़ितों को लाखों का मुआवजा, न्यायालय ने चालक, मालिक व बीमा कंपनी को ठहराया जिम्मेदार
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने वर्ष 2019 में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह दुर्घटना 29 जुलाई 2019 को लूणकरणसर के पास रोही सुरनाणा क्षेत्र में हुई थी, जब स्कूल से लौट रहे अध्यापकगण वाहन में सवार होकर बीकानेर आ रहे थे। मामले के अनुसार, पीछे से तेज गति व लापरवाही से आ रही बस के चालक प्रेमकुमार ने वाहन को टक्कर मार दी, जिससे नवरतन पुरोहित, हरजीत कौर, गिरीराज दाधीच, सतीश भाटी और संजीव पारीक को गंभीर व साधारण चोटें आईं। पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई बोळा द्वारा मुआवजा दावा प्रस्तुत कर पैरवी की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पीड़ितों के पक्ष में निर्णय देते हुए विभिन्न राशि का मुआवजा प्रदान किया। न्यायालय के आदेशानुसार हरजीत कौर को 5,15,467 रुपये, नवरतन पुरोहित को 1,42,896 रुपये, गिरीराज को 3,03,037 रुपये, सतीश भाटी को 8,49,568 रुपये तथा संजीव पारीक को 12,80,733 रुपये मुआवजा राशि प्रदान की गई है। साथ ही, दावा प्रस्तुत करने की तिथि से इन राशियों पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। अदालत ने बस चालक प्रेमकुमार (निवासी केसरीसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर), वाहन के पंजीकृत मालिक रामस्वरूप (सूरतगढ़) एवं मुख्त्यारआम मालिक सुदेश कुमार के साथ बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त एवं पृथक रूप से इस मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया है। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ितों को राहत मिली है और यह निर्णय सड़क दुर्घटना मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता का उदाहरण माना जा रहा है।

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