Bikaner Bikaner District Rajasthan

बस-ट्रक टक्कर में चालक की मौत: न्यायालय ने परिजनों को 22.43 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

बस-ट्रक टक्कर में चालक की मौत: न्यायालय ने परिजनों को 22.43 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), बीकानेर ने वर्ष 2022 में हुई सड़क दुर्घटना में मृतक बस चालक सांवत सिंह के परिजनों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए 22,43,980 रुपये का मुआवजा प्रदान करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से उक्त राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार, 17 मई 2022 को सांवत सिंह पुत्र जुगल सिंह राठौड़, निवासी क्वार्टर नं. 08, लालगढ़ पैलेस परिसर, बीकानेर, बस संख्या RJ19 PB 8224 को जयपुर से बीकानेर लेकर आ रहे थे। बिग्गा के पास उनकी बस सड़क के किनारे अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से चल रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक संख्या RJ19 GC 3158 के चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान ने तेज गति, लापरवाही एवं गफलत से वाहन चलाते हुए अपनी लेन छोड़कर बस के रॉन्ग साइड में टक्कर मार दी। दुर्घटना में बस चालक सांवत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जबकि बस भी क्षतिग्रस्त हो गई। न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि दुर्घटना ट्रक चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान की लापरवाही एवं गफलत के कारण हुई। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई ने मुआवजा दावा प्रस्तुत कर उसकी प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने ट्रक के मालिक एवं चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान पुत्र अब्दुल रऊफ, निवासी बासनपीर जुनी, थाना जैसलमेर सदर, जिला जैसलमेर तथा दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी को संयुक्त एवं पृथक रूप से मुआवजा राशि तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *