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औद्योगिक इकाइयों पर विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई, 50 हजार रुपए जुर्माना

औद्योगिक इकाइयों पर विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई, 50 हजार रुपए जुर्माना
बीकानेर। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत जिले में औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गठित विभागीय जांच दल ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में जिले की चार औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री हरि फूड्स, बीछवाल, स्टैंडर्ड टी एजेंसी, जेएनवी कॉलोनी, मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट्स, रानी बाजार तथा धीरेंद्र फूड प्रोडक्ट्स में विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। इनमें असत्यापित बाट एवं कांटे, पैकर रजिस्ट्रेशन का अभाव तथा आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं होना शामिल था। इन अनियमितताओं के चलते विभाग द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों पर कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सही नाप-तौल, सही एमआरपी, यूनिट सेल मूल्य तथा निर्माता-पैकर का पता सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना सभी प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों में डिब्बाबंद वस्तुओं की नियमित जांच जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल एवं आवश्यक उत्पाद संबंधी जानकारी सुनिश्चित कराना है।

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