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सेना के नायक की मौत पर परिजनों को 1.17 करोड़ का मुआवजा, ट्रक चालक की लापरवाही ठहरी जिम्मेदार

सेना के नायक की मौत पर परिजनों को 1.17 करोड़ का मुआवजा, ट्रक चालक की लापरवाही ठहरी जिम्मेदार
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), बीकानेर ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीय थल सेना के नायक पूनमचंद बिश्नोई के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए 1 करोड़ 17 लाख 293 रुपये (₹1,17,00,293) मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार 6 दिसंबर 2021 को पूनमचंद बिश्नोई बोलेरो वाहन से बीकानेर से अपने गांव रोड़ा लौट रहे थे। एनएच-62 पर भामटसर के पास सामने से आ रहे ट्रक चालक सुभाष मण्डा ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में आकर बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में पूनमचंद गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दुर्घटना के लिए ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना। मृतक उस समय भारतीय थल सेना में नायक के पद पर कार्यरत थे। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ने मुआवजा दावा प्रस्तुत कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने ट्रक चालक सुभाष मण्डा (निवासी बड़ा बास, रासीसर, तहसील नोखा), वाहन मालिक ओमप्रकाश तथा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त एवं पृथक रूप से मुआवजा राशि और ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

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