

राजस्थान पेंशनर समाज ने वित्त विधेयक का किया विरोध
बीकानेर। राजस्थान पेंशनर समाज ने सीसीए पेंशन संशोधक विधेयक 2025 को वापिस लेने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को जिला कलक्टर द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार ने जो वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धान्तों की मान्यता के लिए अध्याय शामिल किया है वो सरकार ने पेंशनर्स को 8वीं वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्ल्घन किया है साथ ही डीएस नकारा मामले में 17.12.1982 के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी ने बताया कि यह वित्त विधयेक देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर कुठाराधात है जिसका पुरजोर विरोध करते है।
