

महिला मंडल की पट्टेशुदा भूमि पर दायर जनहित याचिका खारिज
बीकानेर। श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था के समक्ष स्थित पट्टेशुदा भूमि को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। संस्था की ओर से इसे भूमि स्वामित्व के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय बताया गया है। संस्था के गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लगभग 4,563 वर्गगज भूमि को लेकर पूर्व में भी विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व हाईकोर्ट के आदेशानुसार संस्था ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में चारदीवारी बनाकर भूमि का कब्जा लिया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में जाकिर अली, हसन अली एवं अन्य की ओर से इस भूखंड को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सचिवालय जयपुर, डीजीपी मुख्यालय, आईजी बीकानेर, पुलिस अधीक्षक, जिला कलक्टर, नगर निगम आयुक्त, यूआईटी सचिव तथा श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था को पक्षकार बनाया गया था। राठौड़ के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित एवं न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित भूखंड श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था की अधिकृत पट्टेशुदा निजी संपत्ति है। यह भूमि न तो सरकारी है और न ही सार्वजनिक संपत्ति, बल्कि संस्था के वैध मालिकाना अधिकार में है।
