

तंबाकू विक्रय के लिए लाइसेंस नीति लागू करने की मांग
बीकानेर। पान मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपकर तंबाकू विक्रय के लिए स्पष्ट लाइसेंस नीति लागू करने तथा कोटपा एक्ट-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की। ज्ञापन में एसोसिएशन ने जनस्वास्थ्य के हित में प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को ‘राज्य तंबाकू निषेध दिवस’ घोषित करने का सुझाव दिया। संगठन का कहना है कि इस दिवस पर पूरे प्रदेश में तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा सभी थोक एवं खुदरा तंबाकू विक्रेताओं के प्रतिष्ठान बंद रखे जाएं। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश कुमार सोलंकी ने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जागरूकता और प्रभावी कानून दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग सरकार के नशा मुक्ति अभियान में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन तंबाकू व्यापार से जुड़ी नीतियों में स्पष्टता तथा वैध लाइसेंस व्यवस्था होना भी जरूरी है, जिससे व्यापारियों और प्रशासन दोनों को सुविधा मिल सके। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि राज्य सरकार तंबाकू विक्रय से संबंधित नियमों को स्पष्ट करते हुए एक पारदर्शी लाइसेंस प्रणाली लागू करे, जिससे कानून का बेहतर पालन सुनिश्चित हो सके और जनस्वास्थ्य संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिले। इस अवसर पर विष्णु सांखला, नारायण दास पुरोहित, रामदेव मोदी, कैलाश गहलोत, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, शंकर महाराज, पियूष भाटी, श्याम सांखला, महेश तंवर, रंजीत साध, हनुमान तंवर सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
