

सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 77 लाख रुपये से अधिक मुआवजा
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 77 लाख 6 हजार 380 रुपये मुआवजा राशि तथा दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश पारित किया है। प्रकरण के अनुसार कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल, निवासी लूणकरणसर, बीकानेर अपने गांव बामनवाली जा रहे थे। इसी दौरान बीकानेर-लूणकरणसर मार्ग पर जगदेववाला रोड के पास चालक गुरूप्रेम सिंह ने वाहन को तेज गति, लापरवाही एवं गफलतपूर्वक चलाते हुए अपनी दिशा छोड़कर सड़क के किनारे चल रही कार के गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में जाकर टक्कर मार दी। दुर्घटना में कन्हैयालाल को गंभीर एवं सामान्य प्रकृति की कई चोटें आईं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ने मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजा दावा प्रस्तुत कर पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दुर्घटना के लिए वाहन चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना। न्यायालय ने अपने निर्णय में पाया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा नहीं था। इस आधार पर चालक गुरूप्रेम सिंह तथा वाहन मालिक गुरमेल सिंह, निवासी मुक्तसर साहिब (पंजाब) को संयुक्त एवं पृथक रूप से मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। अधिकरण ने मृतक के आश्रितों को 77,06,380 रुपये की मुआवजा राशि तथा दावा दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय मृतक के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
