Bikaner Bikaner District Rajasthan

मृतक के परिजनों को 29,97,437 रूपये मुआवजा

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मृतक के परिजनों को 29,97,437 रूपये मुआवजा
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर द्वारा दुर्घटना 05.05.2019 को मृतक धर्मेन्द्र पुत्र नारायण प्रसाद भट्टड़ निवासी रोड़ा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर अपने साथी मित्रों के साथ कार में सवार होकर सियाणा सें मुंजासर जा रहा था। उक्त कार को बाबुलाल चला रहा था। उक्त कार मुंजासर गांव की कांकड के पास पहुचें तो उक्त कार चालक बाबुलाल पुत्र अनवर खां जाति मुस्लमान निवासी चुना भट्टा के पास, वार्ड नं. 22, नोखा, जिला बीकानेर ने कार को गफलत एंव लापरवाही से चलाकर समतल सड़क पर कार को पलटा खडा दिया। जिससे उक्त कार मे सवार धर्मेन्द्र के कई गम्भीर चोटे आने से धर्मेन्द्र को कोठारी अस्पताल, बीकानेर मे भर्ती करवाया जहाँ दौराने ईलाज 12.05.2019 को मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना का एक मात्र कारण कार चालक बाबुलाल की गफलत व लापरवाही थी।
उक्त दुर्घटना में धर्मेन्द्र की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 29,97,437 रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन चालक बाबुलाल पुत्र अनवर खां जाति मुस्लमान निवासी चुना भट्टा के पास, वार्ड नं. 22, नोखा, जिला बीकानेर व गौरीशंकर पुत्र छगनलाल जाति भट्टड निवासी रोड़ा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर एवं बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नगर निगम के पास, कीर्ति स्तम्भ, बीकानेर को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

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