

बीकानेर। न्यायालय किराया अधिकरण के आदेशानुसार मरूनायक ट्रस्ट बनाम मनोहर झंवर प्रकरण में मरूनायक ट्रस्ट की बगेची स्थित भूमि को खाली करवाकर ट्रस्ट को सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई को सैल अमीन सत्यनारायण शर्मा एवं अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार आचार्य की मौजूदगी में संपन्न कराया गया। दोनों के प्रयासों से मरूनायक ट्रस्ट की बगेची की प्रॉपर्टी को खाली करवाकर पुनः ट्रस्ट के कब्जे में सौंपा गया। इस कार्य में मरूनायक ट्रस्ट के अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार आचार्य के साथ ट्रस्टी गोपाल कृष्ण मोहता, सुखदेव राठी एवं अन्य ट्रस्टियों का विशेष योगदान रहा।
