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एक जिला-एक उत्पाद नवीन उद्यमों को दी जाएगी अनुदान राशि

एक जिला-एक उत्पाद नवीन उद्यमों को दी जाएगी अनुदान राशि
बीकानेरर। राज्य सरकार द्वारा जिलों को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ के तहत चयनित उत्पादों के आधार पर एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए 8 दिसम्बर 2024 को ‘एक जिला-एक उत्पाद नीति-2024’ अधिसूचित की गई। जिले के ‘एक जिला-एक उत्पाद’ के रूप में ‘बीकानेरी नमकीन’ को चुना गया है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ से संबंधित नवीन उद्यमों को 25 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपए) एवं लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए) तक पात्र परियोजना लागत पर मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी।
इसमे उत्पादों के विपणन से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर स्टाॅल रेंट अनुदान व आवागमन हेतु अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एकीकृत कलस्टर विकास योजना के तहत काॅमन फैसिलिटी सेंटर के लिए स्थापना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन प्राप्ति तथा इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स के लिए व्यय पर 75 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रुपए) तक की पुर्नभरण सहायता दी जाएगी।
उन्होने बताया कि योजना के तहत ओडीओपी पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए एक आवेदन पत्र SSO portal पर ऑनलाइन कर दिया गया है जिसका पेज टाइटल https://swcs.rajasthan.gov.in/ODOP/OneDistOneProduct/Dashboard है। जिले से संबंधित ओडीओपी इकाईयां इस लिंक के माध्यम से पोर्टल पर अपना ओडीओपी पंजीयन करवा सकती है।

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