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एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने वालों पर कार्रवाई, 8 हजार रुपए जुर्माना

एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने वालों पर कार्रवाई, 8 हजार रुपए जुर्माना
बीकानेर। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत जिले में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। विभागीय जांच दल ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में छह प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुंदर रेस्टोरेंट एंड कैंटीन, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैंपस तथा रोडवेज बस स्टैंड की दुकान संख्या 14 पर डिब्बाबंद वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर बेचना पाया गया। इस पर विभाग ने कुल 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया तथा सुधार नोटिस जारी कर संबंधित प्रतिष्ठानों को एमआरपी पर ही वस्तुएं बेचने के लिए पाबंद किया।
तीन प्रतिष्ठानों पर मिली अनियमितता, तीन में बिक्री सही मिली
विभागीय जांच में राधे स्वीट्स, राठी पेट्रोल पंप के सामने तथा रोडवेज बस स्टैंड की दुकान संख्या 1 पर सामान निर्धारित एमआरपी पर बेचना पाया गया। इन प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली। विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही वस्तुएं खरीदने के लिए जागरूक करना है। साथ ही व्यापारियों एवं दुकानदारों को निर्धारित एमआरपी पर ही सामान बेचने के लिए पाबंद किया जा रहा है। पूनिया ने बताया कि आगामी दिनों में भी जिले में नियमित जांच अभियान जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों एवं व्यापारियों से उपभोक्ता हितों का ध्यान रखते हुए वस्तुओं की बिक्री निर्धारित एमआरपी पर ही करने की अपील की।

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