

सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 32.70 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने सड़क दुर्घटना में मृत नानकराम के परिजनों के पक्ष में 32 लाख 70 हजार 884 रुपये मुआवजे का आदेश दिया है। न्यायालय ने दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार 11 दिसंबर 2021 को नानकराम निवासी सुखोलाव, पांचूड़ी, जिला नागौर बस में सवार होकर बीकानेर से दंतौर स्थित फैक्ट्री जा रहा था। इसी दौरान बीकानेर-पुगल सड़क मार्ग पर नूरसर फांटा से जालवाली की ओर जाते समय सामने से तेज गति एवं लापरवाही से आ रही पिकअप ने गलत दिशा में आकर बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार नानकराम को गंभीर चोटें आईं, जिनके कारण उसकी मृत्यु हो गई। दावा पक्ष की ओर से मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ने दावा पेश कर पैरवी की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पिकअप चालक राजेन्द्र कुमार स्वामी निवासी शिमला, थाना भानीपुरा, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू, वाहन मालिक मैसर्स श्री करणी कृपा लॉजिस्टिक के प्रोपराइटर शक्ति सिंह बीका तथा संबंधित बीमा कंपनी को मुआवजा राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
