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अवैध एलपीजी परिवहन पर कार्रवाई, पिकअप से 37 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

अवैध एलपीजी परिवहन पर कार्रवाई, पिकअप से 37 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
बीकानेर। गंगाशहर थाना पुलिस ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध परिवहन एवं व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 37 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इस मामले में वाहन चालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि 3 अगस्त को प्राप्त सूचना के आधार पर गंगाशहर थाना पुलिस ने उदयरामसर बाईपास के निकट एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से कुल 37 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 35 भरे हुए तथा 2 खाली थे। सभी सिलेंडरों पर भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) का अंकन पाया गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन वह परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, बिल, वाउचर या गेटपास प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रारंभिक जांच में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक एवं अनधिकृत उपयोग की आशंका सामने आई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि एलपीजी (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते सभी 37 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। साथ ही सिलेंडरों के स्रोत, उनके अवैध उपयोग और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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