Bikaner Bikaner District Rajasthan

पूरे जिले में ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित, ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध

पूरे जिले में ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित, ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध
बीकानेर केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह की बीकानेर जिले में प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे बीकानेर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी (UAV), ड्रोन कैमरा, और हॉट बैलून आदि उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे बीकानेर जिले को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित किया गया है प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य/अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग इत्यादि पर लागू नहीं होगी। सुरक्षा और सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन के लिए इन विभागों को छूट रहेगी। यह आदेश 24 मई को रात्रि 12 बजे से प्रभावी होकर 27 मई को रात्रि 12 बजे तक बीकानेर जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई (अभियोजन) की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *