

चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दो आरोपियों से प्रतिबंधित मांझा बरामद
बीकानेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर तथा जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अक्षय तृतीया के अवसर पर पतंगबाजी में उपयोग होने वाले धातु मिश्रित व चाइनीज मांझे के भण्डारण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद शहर में लगातार चाइनीज मांझे के उपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकाश (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (आईपीएस) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह राठौड़ (आरपीएस) के निर्देशन में तथा वृताधिकारी अनुज डाल के सुपरविजन में थाना कोतवाली प्रभारी श्रीमती सविता डाल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा लगातार गश्त, आमजन से संपर्क और आसूचना संकलन के आधार पर 17 अप्रैल को आरोपी मोहम्मद अजीज पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी गफूर बस्ती, लाल गुफा रोड के मकान से 29 गेडियां प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया। वहीं 18 अप्रैल 2026 को आरोपी फारूख पुत्र गुलाम रसूल निवासी वार्ड नंबर 17, नायकों की बस्ती, राणीसर बास (थाना गंगाशहर) के कब्जे से 10 गेडियां प्रतिबंधित मांझा बरामद कर दोनों मामलों में पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस द्वारा आरोपियों से चाइनीज मांझे के विक्रय से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे प्रतिबंधित मांझे का उपयोग न करें और किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
