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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला: मृतक के परिजनों को 39.75 लाख रुपये मुआवजा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला: मृतक के परिजनों को 39.75 लाख रुपये मुआवजा
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने वर्ष 2019 में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के परिजनों को 39,75,100 रुपये मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। साथ ही दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 को जसु राम बिश्नोई पुत्र भारमल बिश्नोई कोलायत से मोरवी (गुजरात) जा रहे थे। नेशनल हाईवे थराड़-सांचौर मार्ग पर धुधवा ब्रिज के पास उनकी गाड़ी को एक स्लीपर कोच बस (संख्या GJ05-BV-8715) ने टक्कर मार दी। आरोप है कि बस चालक मोहनलाल तेज गति, लापरवाही और गलत दिशा में वाहन चलाते हुए आया, जिससे यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना में जसु राम बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही उनका वाहन (RJ07-GC-9004) भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ ने दावा प्रस्तुत कर पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्लीपर कोच बस के चालक मोहनलाल, वाहन मालिक नवीन चौधरी तथा बीमा कंपनी The New India Assurance Company को संयुक्त एवं पृथक रूप से मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।

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