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डेहरू माता मंदिर परिसर: उच्च न्यायालय से मिला स्थगन आदेश

डेहरू माता मंदिर परिसर: उच्च न्यायालय से मिला स्थगन आदेश
बीकानेर। नाल रोड स्थित कुलदेवी डेहरू माता सेवा समिति के परिसर में अब किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। मामले की पैरवी एडवोकेट वीरेन्द्र आचार्य एवं गौरांगी आचार्य द्वारा उच्च न्यायालय में की गई। स्थगन आदेश की सूचना मिलते ही समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने राहत व्यक्त की। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पुरोहित ने बताया कि डेहरू माता मंदिर परिसर सामूहिक रूप से साधु-संतों, आमजन एवं गो-प्रेमियों के लिए सदैव खुला रहता है। उन्होंने कहा कि यह स्थान सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, इसलिए इसका महत्व अत्यंत अधिक है। समिति ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए परिसर की गरिमा और धार्मिक महत्व बनाए रखने की बात कही।

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