

पेंशनर्स 30 नवंबर तक जमा करवाएं वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र, अन्यथा रुक सकती है पेंशन
बीकानेर। राजस्थान सरकार के समस्त सिविल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को नवंबर 2026 में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए IFMS 3.0 पर अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कोषालय, उप कोषालय, निदेशालय पेंशन एवं संभागीय पेंशन कार्यालयों की हेल्पडेस्क पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी प्रमाण पत्र जमा करवाया जा सकता है। ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से भी जीवन प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार ने सभी सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स से निर्धारित समय सीमा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपील की है। निर्धारित अवधि यानी 30 नवंबर 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने की स्थिति में नवंबर माह की पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
