

बिना बैक पीरियड फीस जमा कराए 31 दिसंबर तक उद्योग ले सकेंगे प्रदूषण मंडल की सम्मति
बीकानेर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे उद्योगों, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को नियमानुसार सम्मति प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए विशेष छूट योजना लागू की है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उद्योगों को पिछली अवधि का संचालन सम्मति शुल्क (बैक पीरियड फीस) जमा कराने से छूट प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन औद्योगिक इकाइयों, प्रक्रियाओं एवं परियोजनाओं को मंडल की सम्मति प्रक्रिया में शामिल करना है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापना सम्मति (कंसेंट टू एस्टेब्लिश) एवं संचालन सम्मति (कंसेंट टू ऑपरेट) प्राप्त किए बिना संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से संबंधित उद्योगों को नियमानुसार आवश्यक सम्मति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। क्षेत्रीय अधिकारी मीणा ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की है। उन्होंने पात्र उद्योगों, प्रक्रियाओं एवं परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया, ताकि अधिकाधिक इकाइयां इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाकर मंडल की सम्मति प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
