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चुनावी प्रचार सामग्री पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम-पता अनिवार्य

चुनावी प्रचार सामग्री पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम-पता अनिवार्य
बीकानेर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने चुनाव प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं मुद्रण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने जिले के सभी मुद्रणालय संचालकों एवं प्रोपराइटर्स को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद जारी इन निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण में पारदर्शिता बनाए रखना और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना है।
प्रचार सामग्री पर नाम-पता अंकित करना अनिवार्य
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर, होर्डिंग, फ्लेक्स बोर्ड, हैंडबिल, प्लेकार्ड और विज्ञापन सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। मुद्रण कार्य शुरू करने से पहले प्रकाशक से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा। इस पर प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ ऐसे दो व्यक्तियों का सत्यापन भी आवश्यक होगा, जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हों।
तीन दिन में जमा करवानी होंगी चार प्रतियां
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चुनावी सामग्री के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर निर्धारित घोषणा पत्र और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, बीकानेर में जमा करवानी होंगी। इसके साथ मुद्रित प्रतियों की संख्या और मुद्रण कार्य के लिए ली गई राशि का विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।
मुद्रक को प्रकाशक के घोषणा पत्र को प्रमाणित कर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में भेजना होगा। प्रत्येक चुनावी दस्तावेज के लिए निर्धारित सूचना और मुद्रित सामग्री की प्रतियां अलग-अलग प्रस्तुत करनी होंगी। विभिन्न दस्तावेजों का विवरण एक साथ सामूहिक रूप से जमा करवाने के बजाय प्रत्येक सामग्री के लिए पृथक प्रक्रिया अपनानी होगी।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क और निर्वाचन आयोग के संबंधित आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित मुद्रणालय के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित नियमों के तहत मुद्रणालय का अनुज्ञापत्र समाप्त करने की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
जिला प्रशासन ने सभी मुद्रणालय संचालकों से चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण के दौरान निर्धारित कानूनी प्रावधानों, घोषणा पत्र और सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है, ताकि पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

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