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ग्रेच्युटी और अमानत राशि भुगतान का करने का आदेश

ग्रेच्युटी और अमानत राशि भुगतान का करने का आदेश
जयपुर/बीकानेर। गैर अनुदानित शैक्षिक संस्था के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी मानते हुए प्रबंध समिति श्री बालाजी टीचर्स ट्रेंनिंग कॉलेज बेनर रोड मचेड़ा जयपुर को भुगतान के लिए आदेशित किया है कि प्रार्थी को उसको दिए जाने वाले अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी तथा अमानत राशि 6 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करें। उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी डाक्टर नंदनी जागेटिया ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संस्थान के द्वारा ग्रेच्युटी तथा अमानत राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा उल्लेखनीय प्रार्थिनी की नियुक्ति व्याख्याता हिंदी के पद पर 19 दिसंबर 2005 को हुई थी तथा प्रार्थी ने 29 जनवरी 2011 को त्यागपत्र दे दिया। प्रार्थी की अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि प्रार्थी कर्मचारी की परिभाषा में आती है तथा विपक्षी संस्थान पेमेंट आफ ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार संस्थान की परिभाषा में आते हैं अतः प्रार्थिनी ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकारी है उन्होंने अपने तर्कों के संबंध में बिरला इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सर्वाेच्च न्यायालय का निर्णय भी प्रस्तुत किया विपक्षी संस्थान की तरफ से तक दिया गया कि क्योंकि संस्था गैर अनूदित हैअतः ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तथा यह भी तर्क दिया गया कि यदि कोई मामला बनता है तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि ग्रेच्युटी संबंधी विवाद है सेवा शर्तों के संबंध में विवाद की श्रेणी में आता है अतः माननीय अधिकरण इस मामले को निर्णाय कर सकती है मामले की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किया

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