Jaipur Rajasthan

माशिबो और इसके समस्त कार्यालयों में 10 जून तक के लिए रेस्मा लागू

माशिबो और इसके समस्त कार्यालयों में 10 जून तक के लिए रेस्मा लागू
जयपुर। राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियमकृ 1970(रेसमा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इससे यहां कार्यरत कार्मिकों के हडताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव अविचल चतुर्वेदी के द्वारा राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को 10 जून तक के लिये प्रतिषेध किया गया है।

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