

‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की कार्रवाई, फर्मों को जारी होंगे सुधार नोटिस
बीकानेर। प्रदेश में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। अभियान के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने बीकानेर में एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के छह नमूने जांच के लिए लिए। वहीं, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन तथा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के मार्गदर्शन एवं संयुक्त आयुक्त वी.पी. शर्मा के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।
गोदाम से 22 हजार किलो खाद्य तेल सीज
खाद्य सुरक्षा दल ने बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया। इसमें नेपाल में निर्मित ‘BBCCBC’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल तथा ‘बाबा रामदेव छाप’ सरसों का तेल शामिल है। कार्रवाई के दौरान खाद्य तेल के तीन नमूने भी जांच के लिए लिए गए। चोईस सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग एवं प्रचार से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
दो अन्य प्रतिष्ठानों से भी लिए नमूने
खाद्य सुरक्षा दल ने मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर नारियल पेड़ा का एक नमूना जांच के लिए लिया। वहीं, रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स श्री बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के दो नमूने लिए गए। इस प्रकार तीनों प्रतिष्ठानों से कुल छह नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को सुधार नोटिस जारी किए जाएंगे।
त्योहारी सीजन में मिलावट पर विशेष निगरानी
अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावट तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य तेल, घी, मावा, मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रामक लेबलिंग, अनुचित प्रचार तथा मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों के कारोबार पर विभाग की विशेष नजर है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें खाद्य नमूनों की जांच, खाद्य पदार्थों को सीज करने, लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने तथा मामले की प्रकृति के अनुसार अभियोजन की कार्रवाई शामिल है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों से निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने तथा पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
