

दीपावली पर पटाखों के उपयोग को लेकर जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, 6 से 11 नवंबर तक रहेंगे प्रभावी
बीकानेर। दीपावली पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशानुसार जिले में स्थित पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, गैस बॉटलिंग प्लांट सहित पेट्रोलियम एवं उससे बने पदार्थों से संबंधित संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार बीकानेर शहर के प्रमुख मार्गों एवं बाजारों में भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें केईएम रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभूजी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड एवं कपड़ा बाजार (गंगाशहर) शामिल हैं। आदेश के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक परिसरों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा शांत क्षेत्र घोषित स्थानों के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18 जुलाई 2005 एवं 23 अक्टूबर 2018 को जारी आदेशों तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर के आदेशों के अनुसार जिले में रात्रि 8 से 10 बजे तक ही पटाखे एवं आतिशबाजी चलाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त आर्मी एरिया, एयरफोर्स बीकानेर/नाल तथा सेना के एम्युनिशन डिपो के 500 मीटर के दायरे में आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
