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व्यापारियों को मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण और सब्सिडी

व्यापारियों को मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण और सब्सिडी
बीकानेर,16 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा राज्य के व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की गई है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि पॉलिसी के अंतर्गत नए सूक्ष्म उद्यम के लिए 2 करोड़ रूपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। जिसमें 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत एवं 1 से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत (एस.सी./एस.टी./महिला/दिव्यांग वर्ग हेतु 1 से 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त) ब्याज अनुदान का प्रावधान है। इश्योरेन्स के लिए भुगतान की गई राशि (प्रीमियम) का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष ) पुनर्भरण सहायता दी जाएगी। साथ ही सी.जी.टी.एम.एस.ई. फीस का 50 प्रतिशत (5 वर्ष तक) पुनर्भरण सहायता भी प्रदान कि जाएगी। उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स के माध्यम से लेन – देन करने पर प्लेटफॉर्म फीस/शुल्क का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार प्रतिवर्ष) पुनर्भरण सहायता देय होगी। महाप्रबंधक ने बताया कि व्यापार से संबंधित नए उद्यम की स्थापना के लिए इस योजना में ऑललाईन एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी ऑईकन द्वारा आवेदन किया जा सकता है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए रानी बाजार, चौपड़ा कटला स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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