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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: परंपरागत कारीगरों व शिल्पकारों के लिए शिविरों का होगा आयोजन

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: परंपरागत कारीगरों व शिल्पकारों के लिए शिविरों का होगा आयोजन
बीकानेर। भारत सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मोची, गुड़िया और खिलौने निर्माता, सुनार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले और शिल्पकार आदि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित कर उनके विकास हेतु प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लांच की गई। इस योजना में शिल्पकारों और कारीगरों को प्रमाण पत्र व आई.डी. कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी तथा 5 प्रतिशत की रियायती दर के साथ ऋण की सहायता के साथ कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।
व्यवसायों से जुड़े परंपरागत कारीगर व शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की ओर से 9 मई को प्रातः 11 बजे नगर पालिका देशनोक में, 12 मई को प्रातः 11 बजे नगर पालिका नोखा में, 16 मई को प्रातः 11 बजे नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ में तथा 20 मई को प्रातः 11 बजे जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि इस योजना में पारम्परिक व्यवसायों से जुड़े 18 वर्ष से अधिक उम्र के कारीगर एवं शिल्पकार जिन्होंने विगत 5 वर्षों से केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार या व्यवसायिक विकास ऋण योजनओं में ऋण नहीं लिया हो, आवेदक स्वयं अथवा परिवार में कोई भी सदस्य राजकीय सेवा में नहीं हो, एक परिवार में से केवल एक सदस्य ही योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पात्र आवेदकों को उसके व्यवसाय से संबंधित पहचान पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, विश्वकर्मा द्वारा अपनाए गए व्यवसाय के लिए उन्नत उपकरणों की खरीद हेतु 15 हजार रूपए ई-वाउचर के माध्यम से प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि कौशल सत्यापन के पश्चात् 5-7 दिवस की बेसिक स्किल ट्रेनिंग एवं इस दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड, प्रथम किस्त के रूप मेें 5 प्रतिशत की रियायती दर से 1 लाख रूपए का बिना गारंटी ऋण, 15 दिवस की एडवांस स्किल ट्रेंनिंग एवं इस दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड, द्वितीय किस्त के रूप में 2 लाख का उद्यम विकास हेतु बिना गारंटी ऋण, डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रोत्साहन के रूप में 1 रूपए प्रति ट्रांजेक्शन (अधिकतम 100 ट्रांजेक्शन प्रति माह) का प्रोत्साहन योजना में पंजीकृत आवेदकों को प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक विवरण, राशन कार्ड (राशन कार्ड न होने पर परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर) एवं आधार से लिंक मोबाईल नंबर आवश्यक है। पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सीएससी के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं।

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