

वाहन मालिक, चालक एवं बीमा कंपनी संयुक्त रूप से जिम्मेदार
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सड़क दुर्घटना में पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए ट्रक के मामले में 10,45,256 रुपये मुआवजा एवं दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस राशि के भुगतान के लिए वाहन मालिक, चालक एवं बीमा कंपनी को संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 5 जून 2019 को सुखराम पुत्र उदाराम, जाति जाट, निवासी जाखासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर के ट्रक-ट्रेलर संख्या RJ-07-GA-7156 पर चालक छोटूराम एवं खलासी भगवानाराम सवार होकर अंबाला से बीकानेर की ओर आ रहे थे। रात्रि लगभग 1 बजे, सड़क आम सुरतगढ़–बीकानेर मार्ग पर लूणकरणसर से करीब चार किलोमीटर पहले, ट्रक संख्या RJ-07-GA-8143 के चालक कैलाश गोदारा ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत साइड में आकर ट्रक संख्या RJ-07-GA-7156 को टक्कर मार दी।
दुर्घटना में ट्रक चालक छोटूराम एवं खलासी भगवानाराम को साधारण एवं गंभीर चोटें आईं, जबकि सुखराम का ट्रक-ट्रेलर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना का एकमात्र कारण ट्रक संख्या RJ-07-GA-8143 के चालक की लापरवाही एवं गफलत थी। दुर्घटना के पश्चात ट्रक मालिक सुखराम ने अपने वाहन का ओ.डी. क्लेम बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन परमिट नहीं होने का आधार बताते हुए बीमा कंपनी ने दावा अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सुखराम ने न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर में परिवाद प्रस्तुत किया।
प्रकरण में क्षतिग्रस्त ट्रक का मुआवजा दावा एडवोकेट ओम बिश्नोई “बोला” द्वारा पेश किया गया एवं प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने सुखराम के पक्ष में निर्णय देते हुए 10,45,256 रुपये मुआवजा राशि तथा दावा दायर करने की तिथि से 7 प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश दिया।
