

हादसे में मृत सुशील कुमार होलानी के परिजनों को 57.97 लाख रुपए मुआवजा
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने सड़क दुर्घटना में मृत सुशील कुमार होलानी के परिजनों को 57 लाख 97 हजार 324 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के लिए वाहन चालक सुखदेव सिंह, वाहन मालिक मदनलाल सियाग तथा बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है। प्रकरण के अनुसार 9 जुलाई 2021 को सुशील कुमार होलानी मोटरसाइकिल से अपने ससुराल से घर जा रहे थे। गंगाशहर से गोगागेट सर्किल के बीच जैन पब्लिक स्कूल के पास वे अपनी मोटरसाइकिल को सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे चला रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही स्वीफ्ट कार को चालक सुखदेव सिंह ने तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सुशील कुमार होलानी को कई सामान्य एवं गंभीर चोटें आईं तथा मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। चोटों के कारण उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दावा पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई ने मृतक के परिजनों की ओर से मुआवजा दावा प्रस्तुत कर पैरवी की। न्यायालय ने दुर्घटना को वाहन चालक की लापरवाही एवं गफलत का परिणाम मानते हुए मृतक के परिजनों के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि एवं ब्याज का आदेश पारित किया।
