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दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 24,60,220 रुपये मुआवजा देने के आदेश

दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 24,60,220 रुपये मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने सड़क दुर्घटना में मृतक दलबीर सिंह के परिजनों को 24,60,220 रुपये मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दावा प्रस्तुत करने की तिथि से उक्त राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। प्रकरण के अनुसार दुर्घटना दिनांक 26 मई 2020 को दलबीर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी वार्ड नं. 03, बालाजी मंदिर के पास, दन्तौर, तहसील खाजुवाला, जिला बीकानेर, वाहन संख्या HR61-D-1371 चलाकर भुना से कालोद जा रहे थे। शाम लगभग 7:30 बजे लुदास गांव के पास हिसार बाईपास राजगढ़ रोड पर वे अपने वाहन को सही दिशा और नियंत्रित गति से चला रहे थे। इसी दौरान सड़क पर आए आवारा पशु को बचाने के प्रयास में उन्होंने वाहन को थोड़ा मोड़ा, तभी सड़क के बीचों-बीच बिना इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर या किसी चेतावनी चिन्ह के खड़े ट्रक संख्या RJ10-CB-0051 से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दलबीर सिंह को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। न्यायालय ने पाया कि ट्रक संख्या RJ10-CB-0051 के चालक रोहिताश कुमार की लापरवाही एवं गफलत के कारण यह दुर्घटना हुई।
मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोला’ ने मुआवजा दावा प्रस्तुत कर पैरवी की। न्यायालय ने ट्रक चालक रोहिताश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी वार्ड नं. 13, चौधरी अस्पताल के पास, राजगढ़ रोड, सिद्धमुख, तहसील राजगढ़, जिला चूरू; वाहन मालिक मोहनराम पुत्र श्री श्योराम, निवासी वार्ड नं. 04, ज्याणी धर्मशाला के पास, सिद्धमुख, राजगढ़, जिला चूरू तथा बीमा कंपनी चोलामंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से मुआवजा अदा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।

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