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मोटरयान दुर्घटना में मृतक कांस्टेबल के परिजनों को 87 लाख 51 हजार 633 रुपये मुआवजा

मोटरयान दुर्घटना में मृतक कांस्टेबल के परिजनों को 87 लाख 51 हजार 633 रुपये मुआवजा
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक सड़क दुर्घटना में मृतक कांस्टेबल के परिजनों को 87,51,633 रुपये मुआवजा एवं दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार 25 नवम्बर 2019 को कांस्टेबल भागीरथ सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जाति मीणा, निवासी ग्राम बुडानिया, चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (तत्कालीन निवासी 10वीं बटालियन आर.ए.सी. कैंप, बीकानेर) मोटरसाइकिल पर आर.ए.सी. कैंप से बीकानेर शहर की ओर जा रहे थे। रात्रि लगभग 9:30 बजे, जब वे राजाराम धारणिया के मोटरसाइकिल शोरूम के सामने पहुंचे, तभी बस स्टैंड की ओर से आ रही एक पिकअप वाहन के चालक हुकमचंद ने वाहन को लापरवाही एवं गफलतपूर्वक चलाते हुए डिवाइडर के कट से गलत तरीके से मुड़कर साइड में चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
दुर्घटना में कांस्टेबल भागीरथ सिंह को गंभीर एवं साधारण प्रकृति की चोटें आईं। उन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। न्यायालय ने दुर्घटना का एकमात्र कारण पिकअप चालक हुकमचंद की लापरवाही को माना। मृतक के परिजनों की ओर से मुआवजा दावा एडवोकेट ओम बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत एवं प्रभावी रूप से पैरवी की गई। प्रकरण में न्यायालय ने पिकअप चालक हुकमचंद, वाहन मालिक श्रीराम एंटरप्राइजेज (प्रोप्राइटर पवन कुमार) तथा बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक रूप से मुआवजा राशि अदा करने का उत्तरदायी ठहराया।

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