

भवनों एवं विवाह स्थलों के उपयोग एवं उपभोग कर वसूली के संबंध में निगम आयुक्त से मिलें राठी
बीकानेर। बीकानेर नगर निगम द्वारा नई उपविधियां – 2010 नियम लागू करने में सामाजिक संस्थाओं व दानदाताओं द्वारा निर्मित भवनों एवं विवाह स्थलों को नियमों की दरों में कटौती करने एवं इन भवनों को अलग श्रेणी में

रखने की मांग को रखते हुए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बीकानेर व्यापार उद्योग मण्डल के अध्यक्ष जुगल राठी ने निगम आयुक्त को बताया कि यह सभी भवन एवं विवाह स्थल सामाजिक सरोकार व समरसता की दृष्टि संचलित होते है। इनका उद्देश्य समाज कल्याण है ना कि धनार्जन करना। निगम द्वारा नए नियमों के अन्तर्गत इन भवनों व वाणिज्यिक स्थलों को एक श्रेणी में रखा गया है जो कि सही नही है। सामाजिक भवनों में कई भवन ऐसे है जिन्हें कन्या विवाह एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए निशुल्क उपयोग में लिया जाता है, तो दरें एक जैसी क्यों ?इस अवसर पर शोभासर बदरासर इंडस्ट्रीज डवलपमेंट सोसाइटी के मघाराम गोदारा और विजय बाफना उपस्थित थे।
