

पंचायत राज चुनाव 2026: बीकानेर जिले में 29 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू, हथियारों के प्रदर्शन पर रोक
बीकानेर। पंचायत राज आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निशान्त जैन ने जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश (निषेधाज्ञा) जारी किए हैं। ये आदेश 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेश के तहत जिले की पंचायत समिति बीकानेर, नोखा, पांचू, जसरासर, खाजूवाला, पूगल, छत्तरगढ़, रूणिया, हंदा, बीठनोक, बज्जू, कोलायत, श्रीडूंगरगढ़, रिडी एवं लूणकरणसर क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, बीएल गन, राइफल सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र तथा तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण या अन्य धारदार हथियार लेकर चलने और सार्वजनिक रूप से इनके प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा हालांकि, यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड तथा कानून-व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने के लिए अधिकृत राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल एवं धार्मिक स्थलों की 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस, सभा या सार्वजनिक बैठक में किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा संस्था द्वारा ध्वनिविस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित डेसीबल सीमा में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्जित रहेगा। आदेश का उद्देश्य पंचायत राज आम चुनाव के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है।
