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सत्यापन से शेष पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 अप्रैल तक करवाना जरूरी

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सत्यापन से शेष पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 अप्रैल तक करवाना जरूरी
बीकानेर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जिले में कुल 2 लाख 64 हजार 570 पेंशनर्स हैं। इनमें 1 लाख 87 हजार 141 वृद्वजन पेंशनर्स, 59 हजार 735 विधवा पेंशनर्स, 16 हजार 845 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 849 कृषक वृद्वजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हंै।
पंवार ने बताया कि अब तक लगभग 86.94 प्रतिशत (2 लाख 3 हजार 4) पेंशनर्स द्वारा अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। वहीं 34 हजार 566 पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन लम्बित हैं।
पंवार ने बताया कि पेंशनर्स द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क और ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से करवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एन्ड्राइड मोबाइल ऐप ‘राजस्थान पेंशन एंड आधार फेसआरडी के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा।
पंवार ने बताया कि यदि इस प्रक्रिया द्वारा किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो पेंशनर्स के संबधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पेंशन पोर्टल पर लाॅगइन कर संबधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा ।
इस प्रक्रिया के आधार पर भी पंेशनर का वार्षिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर के व्यक्तिशः उपस्थित होने पर उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुडे़ मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा।
पंवार ने बताया कि जिला कलक्टर द्वारा  संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेशन स्वीकृृतिकर्ता अधिकारियों (ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों मे उपखण्ड अधिकारी) को निर्देशित किया है कि फील्ड लेवल के सभी अधीनस्थ कार्मिकों को इस कार्य में लगाकर पात्र पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाएं।

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