

सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 4.57 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने सड़क दुर्घटना में नरेश कुमार की मृत्यु के मामले में उनके परिजनों के पक्ष में 4 करोड़ 57 लाख 95 हजार 933 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही दावा प्रस्तुत करने की तिथि से उक्त राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रकरण के अनुसार 13 मई 2022 को नरेश कुमार पुत्र सोमप्रकाश, उम्र 56 वर्ष, निवासी बीकानेर अपने पुत्र के साथ कार में सवार होकर बीकानेर से घड़साना जा रहे थे। जब उनकी कार एनएच-911 बाईपास रोड, पुरानी मंडी, घड़साना पर अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क किनारे चल रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक चालक नौरत मल बैरवा ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत साइड में जाकर कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में नरेश कुमार को कई सामान्य एवं गंभीर चोटें आईं। चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जबकि कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मामले में मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई बोळा ने मुआवजा दावा प्रस्तुत कर पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को 4,57,95,933 रुपये मुआवजा राशि तथा दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया। न्यायालय ने ट्रक चालक नौरत मल बैरवा, वाहन मालिक झुंझार कृपा एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नितिन सुवालका तथा संबंधित बीमा कंपनी को मुआवजा राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
