

राजस्व न्यायालयों में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप बढ़ी
जयपुर, विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप फीस बढ़ाने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की पालना में शुक्रवार को राजस्व विभाग ने बढ़ोतरी सम्बंधी आदेश जारी किया है। राजकीय अधिवक्ताओं की बढ़ी हुई फीस आगामी 1 सितम्बर से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की पालना सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी में विचाराधीन राजस्व वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्णकालिक राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी की गई है।
