Bikaner Bikaner District Rajasthan

सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रदूषण विभाग ने जारी की विशेष छूट

सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रदूषण विभाग ने जारी की विशेष छूट
बीकानेर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर से प्राप्त पत्र के आधार पर बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष एवं सचिव वीरेंद्र किराड़ू ने बताया कि राज्य मंडल से स्थापना अथवा संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित सेवा क्षेत्र के उद्योगों जैसे होटल्स, रिसोर्ट्स स्वास्थ्य इकाइयां व अस्पताल, मैरिज गार्डन्स, संस्थाएं, शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन्स, कॉल सेंटर्स, बी.पी.ओ. आदि को सम्मति प्रक्रिया में लाने के उद्देश्य से 31 मार्च 2026 तक राज्य मंडल द्वारा विशेष छूट योजना जारी की गई है । इस योजना के का मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र के उद्योगों व संस्थानों को राज्य मंडल से जल अधिनियम 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 के तहत उद्योग व संस्थान स्थापित करने के लिए स्थापना सम्मति और संचालन सम्मति प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राज्य मंडल में पहली बार स्थापना व संचालन सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले सेवा क्षेत्र के उद्योगों व संस्थाओं को पिछली अवधि के संचालन का शास्ति शुल्क जमा करवाने से छूट प्रदान की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *