Bikaner District Rajasthan

कृषि के समान ही अब उद्यान अधिकारी भी कृषि आदान नमूने कर सकेंगे आहारित

कृषि के समान ही अब उद्यान अधिकारी भी कृषि आदान नमूने कर सकेंगे आहारित
बीकानेर। कृषि विभाग जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी कर उद्यान विभाग अधिकारियों को भी कृषि आदान निरीक्षक की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि उपनिदेशक उद्यान कार्यालय में कार्यरत उपनिदेशक उद्यान, सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी उद्यान भी अपने अधिकारिता क्षेत्र में बीज, उर्वरक व कीटनाशी के नमूने आहारित कर सकते हैं। पहले यह कृषि आदान निरीक्षक की शक्तियां कृषि विभाग, आत्मा विभाग व सीएडी विभाग में कार्यरत अधिकारियों को प्रदत्त थी, अब इस अधिसूचना अनुसार उद्यान विभाग अधिकारियों को भी कृषि आदान निरीक्षक की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। संयुक्त निदेशक उद्यान डॉ. दयाशंकर ने बताया कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक व मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 27, कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 20 की उपधारा (1), बीज अधिनियम 1966 (केन्द्रीय अधिनियम 54 वर्ष 1966) की धारा 13 की उपधारा (1) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड-12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा नियुक्त किये गये उर्वरक, कीटनाशी, बीज निरीक्षकों एवं उनके अधिकारिता क्षेत्र में संशोधन करते हुए उद्यान विभाग अधिकारियों को भी कृषि आदान निरीक्षक की शक्तियां एतद् द्वारा प्रदत्त की गई है। कृषि आदान निरीक्षकों की संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से कृषि आदान गुणवत्ता में सुधार आएगा एवं कृषि आदानों का व्यापक रूप से निरीक्षण व नमूना आहरण की कार्यवाही ओर प्रभावी रूप से हो सकेगी।

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