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मतदान वाले दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

मतदान वाले दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
बीकानेर। नगरीय निकायों के आम चुनाव के तहत आगामी 9 एवं 11 सितंबर को मतदान होगा। मतदान में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन पात्र कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में है और जो मतदान का अधिकार रखता है, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 9 एवं 11 सितंबर में से जिस तारीख को संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा, उसी दिन वहां सवैतनिक अवकाश रहेगा। संबंधित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को संबंधित मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करें। इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश प्रदान नहीं करता है, तो इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण के साथ दी जा सकती है। ऐसे मामलों में नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने सभी संबंधित नियोजकों से चुनाव के दौरान निर्धारित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने तथा पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश उपलब्ध करवाने का आह्वान किया है।

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