

कोलायत में मतदाता सूची पुनरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं
बीकानेर। राजस्थान प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कोलायत उपखंड में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
पूर्व मंत्री ने बताया कि 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका था तथा दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी। निर्वाचन नियमों के अनुसार इलेक्ट्रोल मैनुअल 2023 के पैरा 11.3.2(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि बल्क (थोक) में आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते।उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय कोलायत में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ही दिन में लगभग 4000 फार्म-7 बल्क में जमा कराए गए, जो कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फॉर्म प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकते हैं।
