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चैक बाउंस के मामले में 6 माह की जेल व 1,40,000 रूपये के जुर्माने की सजा

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चैक बाउंस के मामले में 6 माह की जेल व 1,40,000 रूपये के जुर्माने की सजा
बीकानेर। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. प्रकरण) संख्या 1 के न्यायाधीश आशीष जयपाल ने गणेश कुमार कुम्हार को चैक अनाद्रित करवाने का दोषी मानते हुए 1,40,000 रूपये जुर्माना तथा 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई। एडवोकेट बसंत कुमार आचार्य ने बताया कि सुरेन्द्र सिह बैद ने न्यायालय में परिवाद पेश निवेदन किया कि गणेश कुमार से 1. अक्टूबर 2018 को उससे छः माह के लिए एक लाख रूपये उधार लिये थे। जब उधार दी राशि की मांग की तो गणेश कुमार उसने 10 अक्टूबर 2019 को एक लाख रूपये का चैक दे दिया, बैंक पेश करने पर उसके खाते में अपर्याप्त रशि नहीं होने पर उक्त चैक अनाद्रित होकर वापिस आ गया। परिवादी की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट बसन्त आचार्य एवं विकास छंगाणी ने गणेश कुमार जानबूझकर धोखा देने की नियत से चैक दिया गया। न्यायालय गवाह सबूत के आधार पर गणेश कुमार दोषी ठहराते हुए 6 माह का साधारण कारावास एवं 1,40,000 रूपये जुर्माना लगाया। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर 21 दिन का अतिरिक्त कारावास के आदेश दिया गया।

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