Bikaner Bikaner District Rajasthan

जुलाई माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में संशोधन का अवसर, 1 से 7 मई तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे संशोधन

image description

जुलाई माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में संशोधन का अवसर, 1 से 7 मई तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे संशोधन
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में दिनांक 1 से 7 मई 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा तकनीकी सहायक भू-भौतिकी (भू-जल विभाग) परीक्षा, 2024 तथा बायोकेमिस्ट (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन दिनांक 7 जुलाई 2025, कनिष्ठ रसायनज्ञ (भू-जल विभाग) परीक्षा, 2024 एवं सहायक परीक्षण अधिकारी (सार्वजनिक निर्माण विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन 8 जुलाई 2025, सहायक निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन 9 जुलाई 2025 एवं अनुसंधान सहायक (मूल्यांकन विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन 10 जुलाई 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षाओं हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगीं। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगें।
ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क व प्रक्रिया
संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रू. 500/- का शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
वांछित अहर्ता न होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन विदड्रा
उक्त भर्तियों हेतु विज्ञापन अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती प्रक्रिया से वंचित करने की कार्यवाही की जा सकती है। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी उक्त अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विदड्रा बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *